UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश किसानों के लिए इस विशेष योजना की शुरुआत की गई है। दुर्घटनावस किसी किसान की मृत्यु हो जाने पर उनका परिवार आर्थिक संकटों में पड़ जाता है।
ऐसे परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उसे परिवार को ₹5,00,000 की वित्तीय मदद देती है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य
यह योजना एक तरफ से किसानों के लिए बीमा की तरह काम करता है, किसी किसान की अचानक मृत्यु हो जाने की स्थिति में उस परिवार को आर्थिक संकटों से बचाने के लिए सरकार की तरफ से₹500000 तक के आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो परिवार के लिए संबल का काम करती है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की विशेषताएं
- मुआवजे के रूप में मृतक किसान के परिवार को सरकार द्वारा 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है, तो वहीं 60% दिव्यांग होने पर 2 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाती है।
- इस योजना का लाभार्थी किसान के मृत्यु के 45 दिनों के भीतर ही मुआवजा दे दिया जाता है।
- इस योजना से प्रदेश के 2 करोड़ किसानों को जोड़ा जायेगा जिसके लिए 6000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए पात्रता
- आवेदक किसान उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
- योजना में आवेदन करने वाले किसान की आयु सीमा 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना में वो किसान भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किराए या बटाई पर खेत लेकर खेती की हो।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- कृषि भूमि का दस्तावेज
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन कैसे करें?
- सर्वप्रथम आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब होमपेज पर योजना के अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- जिसके बाद आवेदन फॉर्म में अपने विवरण को सही सही भरें।
- इसके अलावा आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना बिल्कुल न भूलें।
- और अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आवेदन सफलता पूर्वक जमा हो जाता है।